महिला मजदूर किसान पार्टी (MMKP) डिजिटल पोर्टल
इस पोर्टल में Citizen (नागरिक) देश का सम्मानित सदस्य है। उसकी पहचान केवल सामान्य “मनुष्य” (person) के रूप में नहीं, बल्कि देश के प्रति उसके अधिकार, कर्तव्य, गरिमा, स्वतंत्र विचार, सार्वजनिक उत्तरदायित्व और सहभागिता से जुड़ी पहचान के रूप में स्थापित है।
Citizen और Citizenship एक संवैधानिक पहचान हैं। यह पहचान नागरिक को धर्म, जाति, पंथ, समुदाय या भाषा के आधार पर विभाजित करने के बजाय, देश के साथ उसके समान संबंध, समान गरिमा, समान स्वतंत्रता और साझा उत्तरदायित्व के आधार पर स्थापित करती है।
यह अवधारणा राजनीतिक रूप से विभाजित समाज को नागरिकता की साझा पहचान के माध्यम से एकता और अखंडता (Unity and Integrity) के संवैधानिक ढांचे में लाती है। यह देश के संविधान की उस भावना के अनुरूप है जो व्यक्ति की गरिमा, सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को सर्वोच्च महत्व देती है।
Citizen की यह अवधारणा किसी धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक पहचान को अस्वीकार करने के लिए नहीं, बल्कि सभी योग्य नागरिकों के लिए एक समान, सम्मानजनक और उत्तरदायी सार्वजनिक पहचान स्थापित करने के लिए है।
महिला मजदूर किसान पार्टी (MMKP) की सदस्यता ग्रहण करने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए निम्नलिखित संवैधानिक नियमों एवं आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा:
मैं स्वयं को ऐसी सभी गतिविधियों, कृत्यों एवं आयोजनों से पूरी तरह दूर रखूँगा/रखूँगी जो समाज और देश की एकता, अखंडता, समरसता एवं सौहार्द को कमज़ोर या विभाजित करती हों।
मैं तथाकथित जाति, धर्म, पंथ, अलगाववाद, आपसी भेदभाव, वैमनस्य या छुआछूत (Untouchability) को बढ़ावा देने वाले किसी भी संगठन, संघ या संस्था से दूरी बनाए रखूँगा/रखूँगी।
मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी भी संगठन, संघ, उसकी शाखाओं या विचारधारा से न तो जुड़ा/जुड़ी हूँ और न ही किसी रूप में शामिल हूँ, जो समाज में अलगाववाद या वैमनस्य फैलाने का कार्य करती हो।
मैं ऐसे किसी भी संगठन या विचारधारा का समर्थन या सहभागिता नहीं करता/करती, जो भारत के संविधान की मूल भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper), तर्कसंगतता (Rationalism), मानवीयता (Humanity), मानव कल्याण और जनहित के प्रतिकूल हो।
उपर्युक्त नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने, असंवैधानिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने या पार्टी आचार संहिता के विपरीत कार्य करने पर मेरी पार्टी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द (Terminated) या निलंबित (Suspended) कर दी जाएगी।
मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:
मैं भारत का नागरिक हूँ, मतदाता के रूप में पात्र हूँ तथा भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की मतदाता सूची में मेरा नाम पंजीकृत है।
मेरी जानकारी के अनुसार मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य व सही है। कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मेरा नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।
यदि किसी कारणवश निर्वाचन आयोग द्वारा शासकीय मतदाता सूची से मेरा नाम हटाया जाता है (मृत्यु या दो स्थानों पर पंजीकरण के मामलों को छोड़कर), तो इसके लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होगा। जब तक मुझे या मेरे परिवार को इसका उचित कारण या नोटिस न दिया गया हो, पार्टी संविधान के अंतर्गत जनमत (Public Opinion / Referendum) में प्रयोग किया गया मेरा मत (Vote) पूर्णतः वैध माना जाएगा।
यदि मैं किसी भी अवैध, असंवैधानिक, अलगाववादी या समाज विरोधी गतिविधि में लिप्त पाया/पाई जाता/जाती हूँ, तो मुझे पार्टी के अंतर्गत मताधिकार (Right to Vote) के प्रयोग से वंचित या निलंबित कर दिया जाएगा।
मैं पार्टी संविधान की विचारधारा, विजन, मिशन, उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही अपने मताधिकार का प्रयोग (Voting) करूँगा/करूँगी तथा भारत को एक सशक्त व विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाऊँगा/निभाऊँगी।
मैं किसी भी तथाकथित जाति या धर्म के नाम पर अपने मत का प्रयोग (Voting) नहीं करूँगा/करूँगी, न ही समाज को बांटने वालों का समर्थन करूँगा/करूँगी। मैं सदैव देश, समाज, मानव कल्याण, न्याय और अधिकारों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग (Voting) करूँगा/करूँगी।
सर्वप्रथम और सर्वोपरि, मैं स्वयं को भारत के संविधान के आधार पर एक भारतीय नागरिक और मानवतावादी (Humanitarian) के रूप में ही परिभाषित करता/करती हूँ।
जनहित एवं राष्ट्रहित में पार्टी संविधान द्वारा मताधिकार के प्रयोग (Voting) के संदर्भ में लागू की जाने वाली सभी भावी शर्तों और दिशानिर्देशों का मैं पूर्ण पालन करूँगा/करूँगी।
यह पद बीएलओ (BLO) से उन्नत और पूरी तरह स्वतंत्र है। यह भूमिका पार्टी की सदस्यता (Membership) से पूरी तरह अलग है। इसके लिए केवल पोर्टल पर एक नागरिक (Citizen) एवं मत धारक (Voter) के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
मुख्य कार्य नागरिकों को मताधिकार का महत्व समझाना, पार्टी के विचारों का प्रचार-प्रसार करना, नए वोटर, सदस्य एवं प्रमोटर बनाना, अंशदान एकत्र करना तथा ऑनलाइन वोटिंग में असमर्थ नागरिकों की सहायता करना आदि है।
राजनीति और समाज सेवा को एक करियर के रूप में स्थापित करने हेतु प्रमोटर को उनके द्वारा संपन्न कराए गए विभिन्न कार्यों पर २०% से ५०% तक का इन्सेंटिव दिया जाएगा।
इन्सेंटिव का भुगतान केवल स्वीकृत एवं डिजिटल रूप से सत्यापित कार्यों (सफल पंजीकरण/अंशदान) के आधार पर सीधे प्रमोटर के पोर्टल वॉलेट में क्रेडिट होगा। एक निर्धारित फिक्स मानक (Threshold Limit) पूरा होने के बाद ही इसे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट भेजी जा सकेगी।
यदि कोई प्रमोटर किसी नागरिक के साथ धोखाधड़ी, अभद्र व्यवहार या गलत आचरण करता है, तो उसकी प्रमोटर पात्रता और पद को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
पदाधिकारी बनने हेतु पोर्टल पर नागरिक (Citizen) एवं पार्टी सदस्य (Member) के रूप में पंजीकृत होना तथा पार्टी के संवैधानिक सिद्धांतों और नीतियों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखना अनिवार्य है।
यदि कोई पदाधिकारी पार्टी संविधान की विचारधारा के विपरीत कार्य करता है, अथवा अलगाववाद, सामाजिक भेदभाव या किसी अवांछित संगठन/संघ में संलिप्त पाया जाता है या वैसा आचरण/व्यवहार करता है, तो उसकी सदस्यता, पात्रता और पद तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
संगठनात्मक प्रक्रियाओं या गतिविधियों हेतु किया गया कोई भी अंशदान/योगदान पूर्णतः स्वैच्छिक है तथा यह गैर-वापसी योग्य (Non-Refundable) होगा।
नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए ६ महीने की परवीक्षा अवधि लागू होगी। इस दौरान आचरण या कार्यप्रणाली संतोषजनक न होने पर दायित्व निरस्त किया जा सकेगा।
पदाधिकारी के विशिष्ट कार्यक्षेत्र, अधिकार एवं आंतरिक सेवा शर्तें उनके आधिकारिक नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) के अनुसार ही मान्य होंगी।
महिला मजदूर किसान पार्टी (MMKP) के आंतरिक लोकतांत्रिक प्रत्याशी चयन (Referendum) एवं निर्वाचन प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों तथा प्रस्तावकों के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे:
प्रस्तावक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि संबंधित candidate/उम्मीदवार किसी भी ऐसे संगठन या संस्था से न जुड़ा हो जिसकी विचारधारा देश के संविधान या पार्टी संविधान के प्रतिकूल हो।
यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जनमत (Referendum) में उच्चतम मत प्राप्त करता है, तो दावेदारी प्रस्तुत करते समय उसे अपने पद से त्यागपत्र (Resignation) और पार्टी सदस्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
विधानसभा चुनावों (MLA/CM) हेतु प्रस्ताव केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के भीतर ही मान्य होगा (लोकसभा चुनावों को छोड़कर)।
पार्टी केवल उसी नागरिक/उम्मीदवार को अधिकृत घोषित करेगी जिसके पक्ष में जनमत (Public Opinion / Referendum) में सर्वाधिक मत दर्ज होंगे। पार्टी उसी के पक्ष में प्रचार-प्रसार करेगी।
जनमत में उच्चतम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होगा, चाहे वह पूर्व में किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन में पदधारी रहा हो।
प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हेतु यह आवश्यक होगा कि संबंधित राज्य/देश का समग्र जनमत तथा उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र का जनमत, दोनों ही उम्मीदवार के पक्ष में हों।
अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने से पूर्व पार्टी संविधान एवं जनता द्वारा निर्धारित बिंदुओं पर शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यदि जनमत में दो उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त होते हैं, तो आयु, सार्वजनिक अनुभव और पार्टी संविधान के मानदण्डों को आधार मानकर निर्णय लिया जाएगा।
केवल प्रस्ताव रखने मात्र से प्रस्तावक को जनमत प्रक्रिया में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। प्रस्ताव शुल्क पूर्णतः स्वैच्छिक एवं Non-Refundable है। पार्टी नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन का अधिकार सुरक्षित रखती है।
यह प्लेटफॉर्म और जनमत प्रक्रिया पूर्णतः स्वैच्छिक है। इसमें भाग लेना या न लेना पूरी तरह से नागरिक की अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए इसमें शामिल होना अनिवार्य नहीं है।
डिजिटल जनमत प्रक्रिया के दौरान नागरिक/प्रतिभागी द्वारा अपने प्रस्ताव के प्रचार-प्रसार हेतु किए जाने वाले किसी भी प्रकार के डिजिटल प्रचार, जैसे सोशल मीडिया विज्ञापन, ज़ूम लाइसेंस आदि, का खर्च पूरी तरह से उस नागरिक का अपना व्यक्तिगत एवं स्वैच्छिक व्यय होगा। पार्टी या पोर्टल ऐसे किसी भी नागरिक के प्रचार खर्च का लेन-देन, प्रबंधन, संग्रह या हिसाब-किताब नहीं रखता है।
जनमत प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक/प्रतिभागी को समान और निष्पक्ष अवसर प्रदान करने हेतु, डिजिटल एवं प्रत्यक्ष प्रचार-प्रसार के लिए स्कोप-वाइज़ अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित की गई है:
* अन्य चुनावों, जैसे नगर निकाय, त्रि-स्तरीय पंचायत एवं अन्य पदों, हेतु व्यय सीमा बाद में अथवा आगामी चुनावों से पूर्व अपडेट/घोषित की जाएगी।
पार्टी द्वारा की जाने वाली मॉनिटरिंग के दौरान यदि यह पाया जाता है कि किसी नागरिक/प्रतिभागी ने निर्धारित सीमा से अधिक धनबल का प्रयोग किया है, भ्रामक विवरण प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का सहारा लिया है, तो:
जनता से समर्थन मांगने हेतु प्रतिभागी को अपने जनमत प्रस्ताव (Proposal Points) स्वयं लिखने होंगे। ये प्रस्ताव बिंदु केवल और केवल शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, सड़क, परिवहन, बिजली इत्यादि मूलभूत जरूरतों से जुड़े विषयों पर ही आधारित होंगे, जिनमें प्रतिभागी अपने नवाचार (Innovative Ideas) प्रस्तुत कर सकेंगे।
* किसी भी ऐसे विषय को शामिल करना पूर्णतः वर्जित है जो निजी, व्यक्तिगत या स्वैच्छिक प्रकृति का हो।
ECI चुनाव या किसी भी अन्य संस्थागत चुनाव, जैसे नगर निकाय, त्रि-स्तरीय पंचायत आदि, में पार्टी की ओर से उम्मीदवारी का दावा प्रस्तुत करते समय प्रतिभागी को:
पार्टी केवल और केवल जनता के प्रति सीधे जवाबदेह है, किसी निजी मीडिया, मध्यस्थ या एजेंसी के प्रति नहीं। कोई भी प्रतिभागी नागरिक किसी व्यक्तिगत साक्षात्कार, मीडिया बाइट या पत्रकार के प्रश्नों का सीधे उत्तर नहीं देगा।
किसी भी प्रश्न अथवा जिज्ञासा के लिए प्रतिभागी केवल यही उत्तर देगा कि:
“आप बतौर नागरिक पार्टी पोर्टल पर अपना सवाल लिख या पूछ सकते हैं।”
* यदि कोई प्रतिभागी इस नीति का उल्लंघन कर किसी निजी मीडिया या मध्यस्थ से स्वतंत्र वार्ता/बयानबाज़ी करता पाया जाता है, तो उनका जनमत प्रस्ताव तत्काल प्रभाव से निरस्त (Cancel) कर दिया जाएगा।
इस पोर्टल और जनमत प्रक्रिया की आधिकारिक भाषा हिंदी (देवनागरी लिपि) होगी। पूरे देश एवं प्रदेश के लोगों को संबोधित करने के लिए केवल “नागरिक”, “भारतीय”, “जनता” या “लोग” जैसे गरिमापूर्ण एवं एकजुटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा।
ऐसे किसी भी शब्द, वर्गीकरण या शब्दावली का प्रयोग सख्त वर्जित होगा जिससे समाज में किसी भी प्रकार के अलगाव, भेदभाव या विभाजन का बोध होता हो। पोर्टल पर संवाद, अभिव्यक्ति एवं जनमत प्रक्रिया के दौरान केवल पार्टी संविधान द्वारा अधिकृत देवनागरी शब्दावली का ही प्रयोग अनिवार्य होगा।
| पारंपरिक / वर्जित शब्द | अधिकृत एवं अनिवार्य शब्दावली |
|---|---|
| राजनीति | समाजनीति |
| प्रजातंत्र | लोकतंत्र |
| मतदाता | मत धारक / मताधिकार धारक |
| मतदान | मत प्रक्रिया |
| विभाजक / संकीर्ण शब्द | नागरिक / भारतीय / जनता / लोग |
जनमत प्रक्रिया, मॉनिटरिंग तथा पात्रता अथवा अपात्रता से जुड़े समस्त विषयों में पार्टी का निर्णय ही अंतिम और सर्वोपरि होगा। पार्टी की यह आंतरिक एवं स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जो संविधान की मूल भावना, लोकहित एवं जन-इच्छा के अनुरूप वास्तविक लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में संचालित है; अतः पार्टी के निर्णय किसी भी न्यायालय की परिधिगत नहीं होंगे।